Sat. Jul 27th, 2024

देहरादून। दुष्कर्म व पोक्सों एक्ट के आरोपी को न्यायालय ने गवाहों व साक्ष्यों के अभाव के चलते दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांधी ग्राम निवासी महिला ने दो सितम्बर 2022 को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनके पडोस में रहने वाले कुन्दन साहनी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायालय में केस विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष युवती के नाबालिग होने के कोई प्रमाण कोर्ट में पेश नहीं कर सका। इसके साथ ही न्यायालय में केस विचारण के दौरान पीडिता की मां भी पक्षद्रोह हो गयी और वह अपनी बात से पलट गयी। वहीं युवती ने अपनी गवाही में कहा कि कुन्दन साहनी उसको पार्टी के बहाने कहीं बाहर ले गया था जहां पर उसने उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसको बेहोश कर दिया जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा ने न्यायालय को बताया कि पीडिता ने अपने 164 के बयान में दुष्कर्म की बात नहीं की उसने अपने बयान में कहा कि उसकी मर्जी से कुन्दन साहनी ने उसके साथ सम्बन्ध बनाये थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किये कि पीडिता की मां ने घटना सितम्बर माह की बतायी जबकि उससे पहले ही पीडिता के द्वारा 12 अगस्त को एसएसपी कार्यालय में तथा 22 अगस्त को बसंत विहार थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए दुष्कर्म की बात कही है। बचाव पक्ष ने न्यायालय को बताया कि पीडिता घटनास्थल कहीं अन्य जगह बता रही है तो वहीं जांच अधिकारी के द्वारा घटनास्थल को पीडिता व आरोपी के घर के मध्य बता रहा है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार वर्मा ने न्यायालय को बताया कि यह सब फर्जी व मनगडंत कहानी है तथा जांच अधिकारी अभी तक न्यायालय में एक भी गवाह पेश नहीं कर सके हैं। गवाहों व साक्ष्यों के अभाव के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त (बरी) कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *