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देहरादून। चंपावत के जिला सहायक निबंधक कार्यालय में सहकारी निरीक्षक वर्ग-2 राजकिशोर को रजिस्ट्रार कोआपरेटिव ने निलंबित कर दिया है। उनकी जांच बैठाते हुए 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है। एडीओ राजकिशोर को समय- समय पर बिना बताए या बिना अवकाश प्रार्थनापत्र कार्यालय से अनुपस्थित रहने, अफसरों के निर्देशों की अवहेलना, बार-बार निर्देश के बाद भी कार्य व्यवहार में सुधार न लाने, अनाधिकृत रूप से कार्य से अनुपस्थित रहने और अफसरों के आदेशों की अवहेलना के आरोप में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने निलंबित किया है। शुक्रवार को अपर निबंधक सहकारी समितियां आनंद एडी शुक्ल ने उप निबंधक अल्मोड़ा हरीश चंद्र खंडूरी को जांच अधिकारी नियुक्त कर उन्हें राजकिशोर के विरुद्ध 15 दिनों के भीतर आरोपपत्र तैयार करने के निर्देश दिए। एडीओ राजकिशोर पर उत्तराखंड सहकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

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